नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला पर उसके पूर्व पति द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मामले में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने कहा कि उसके कृत्यों से याचिकाकर्ता को ठेस पहुंची है और पेशेवर विकास में बाधा आई है।
जिला न्यायाधीश सुनील बेनीवाल वादी (पूर्व पति) द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे।
उसका कहना था कि महिला ने 2010 के बाद से उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए ई-मेल और संदेश भेजे थे, जिससे उसे उत्पीड़न, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, काम और प्रतिष्ठा की हानि और वित्तीय नुकसान हुआ। इसके कारण उसने 25 लाख रुपए का हर्जाना मांगा था।
अदालत ने 29 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को मानहानि के आधार पर वादी को 15 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।
भाषा
शुभम शफीक
शफीक