पाकिस्तानी अदालत ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं

Ankit
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(सज्जाद हुसैन)


इस्लामाबाद, 13 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तीन अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजोका ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में याचिकाओं पर सुनवाई की। बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।

हिरासत में लिए गए पीटीआई सदस्यों की रिहायी सहित अन्य मांग को लेकर 72 वर्षीय खान ने 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का 13 नवंबर को लोगों से आह्वान किया था। खान के आह्वान पर पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। पीटीआई कार्यकर्ताओं को जबरन तितर-बितर कर दिया गया, जबकि 1,400 से अधिक को गिरफ्तार कर लिया गया।

बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थीं और उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने एक आवेदन दायर करके इस आधार पर उनके लिए पेशी से छूट मांगी कि उन्हें एक अन्य अदालत में पेश होना है जिसे अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाना था।

अभियोजक इकबाल काखर ने यह दलील देते हुए जमानत का विरोध किया कि बुशरा बीबी आवश्यक जमानत बांड जमा करने में विफल रही हैं। गौरतलब है कि बुशरा बीबी ने वर्ष 2018 में इमरान से शादी की थी और वह उनकी तीसरी पत्नी हैं।

भाषा संतोष अमित

अमित



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