बालासोर, 30 नवंबर (भाषा) ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 40 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना तीन मई को हुई, जब लड़की की मां ने उसे साबुन खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर भेजा था, लेकिन रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसे खाने-पीने का सामान देने का लालच दे कर सुनसान जगह पर ले गया और बच्ची से दुष्कर्म किया।
विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाने के अलावा उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
भाषा शोभना दिलीप
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