परिवार पर हमला करने वाले 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश |

Ankit
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भदोही, 27 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही में साल 2010 में एक व्यक्ति की जमीन पर कब्ज़ा करने की नीयत से हमला कर परिवार के मुखिया और उनके बेटे-बहू के अलावा पोतों को बुरी तरह घायल करने के मामले में यहां की एक अदालत ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


हमले के इस मामले में एक साल तक पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो 70 वर्षीय मुन्नी लाल ने 2011 में अदालत में याचिका दायर कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। याचिका दायर करने के डेढ़ साल बाद मुन्नी लाल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे लालजी ने इस मामले में पैरवी की।

औराई थाना के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरकिरण कौर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 12 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 504, 506, 147, 149 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश औराई थाना पुलिस को दिया है।

उन्होंने बताया कि औराई थाना के औरंगाबाद गांव में पांच फरवरी, 2010 को मुन्नी लाल की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से लाठी डंडा लेकर एक दर्जन लोगों ने मुन्नी लाल, उसके बेटे लाल जी, बहू लालती देवी और दो पोतों- नीरज और धीरज को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया था।

श्रीवास्तव ने बताया कि मुन्नी लाल की मौत के बाद इस याचिका पर उसके बेटे लाल जी ने अपना नाम दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कराने के लिए 13 साल तक अदालत का चक्कर लगाया।

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर बरसाती लाल, सत्यनारायण, प्रकाश, दिलीप, राजकुमार, राजमणि, अनिल, छेदी, बेदी, राजू, विक्की और नान्हू के खिलाफ 24 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

भाषा

सं, राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत



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