निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने से रोकने संबंधी प्रशांत किशोर के आरोप को खारिज किया

Ankit
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पटना, 24 अक्टूबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के इस आरोप को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया कि सेना के एक पूर्व उप प्रमुख को बिहार में तरारी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से कथित तौर पर ‘‘रोका’’ गया था।


भोजपुर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि किशोर का आरोप ’’निराधार और भ्रामक’’ है।

हालांकि निर्वाचन कार्यालय ने स्वीकार किया कि राज्य की मतदाता सूची में लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह का नाम नहीं होने के कारण वह विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

बयान में कहा गया है कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पते में बदलाव के लिए कोई भी आवेदन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के नोएडा से स्थानांतरित कर तरारी की मतदाता सूची में दर्ज करने का आवेदन 18 अक्टूबर को ही भेजा गया था जबकि तरारी में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है।

किशोर ने बुधवार को घोषणा की थी कि पूर्व सेना उपप्रमुख की जगह स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह तरारी से जन सुराज की उम्मीदवार होंगी।

किशोर की पार्टी बिहार की चार विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में किस्मत आज़मा रही है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि बेलागंज के उम्मीदवार खिलाफत हुसैन के चुनाव लड़ने से असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण मोहम्मद अमजद निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार होंगे।

अमजद और इमामगंज से प्रत्याशी जीतेंद्र पासवान ने बृहस्पतिवार को गया कलक्ट्रेट में अपने-अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

जन सुराज के ये उम्मीदवार किशोर के नेतृत्व में एक जुलूस में गया कलक्ट्रेट पहुंचे थे।

भाषा अनवर नोमान

नोमान



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