नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास |

Ankit
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कौशांबी (उप्र), नौ अप्रैल (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि चार दिसंबर 2023 को उसकी 16 वर्षीया बेटी गांव की एक दुकान पर सामान लेने गई थी। उसी समय संतोष कुमार श्रीवास्तव (24) उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस तहरीर पर पश्चिम शरीरा थाना में संतोष कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने संतोष को लड़की से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21000 अर्थ दंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान



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