ठाणे, 28 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
भिवंडी सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के करांडे ने 30 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
न्यायाधीश ने 26 सितंबर को पारित आदेश में दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक विजय एम मुंढे ने अदालत को बताया कि आरोपी उसी इलाके में रहता था, जहां लड़की रहती थी।
उनके अनुसार, सितंबर 2021 में दोषी ने लड़की को किसी बहाने से अपने घर बुलाया और उसे गलत तरीके से छुआ। लड़की ने इस बारे में अपने माता-पिता को बताया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
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