बहराइच (उप्र), पांच मार्च (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 25 फरवरी 2018 को फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की उसी गांव के दुखीराम कश्यप ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी।
सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार, आरोपी दुखीराम ने हत्या से कुछ दिन पूर्व इसी लड़की से बलात्कार किया था मगर लोकलाज के भय से तब परिजनों ने मामले को छिपाया।
उन्होंने बताया कि इस बारे में लड़की के परिजन से दुखीराम की पूर्व में कहासुनी भी हुई थी और परिवारीजनों का आरोप था कि इसी रंजिश को लेकर दुखीराम ने लड़की की हत्या की है।
अभियोजक ने बताया कि 25 फरवरी 2018 को मृतका के चाचा की तहरीर पर फखरपुर थाने में दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कानून) दीप कांत मणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त दुखीराम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सिंह ने बताया कि कारावास के अतिरिक्त अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भाषा सं सलीम नोमान
नोमान