नांदेड विस्फोट मामले में सभी नौ जीवित आरोपी बरी |

Ankit
2 Min Read


मुंबई, चार जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक सत्र अदालत ने शनिवार को 2006 के एक विस्फोट मामले में सभी नौ जीवित आरोपियों को बरी कर दिया।


मामले में विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह घटना बम विस्फोट थी।

मामले के कुल 12 आरोपियों में से दो की विस्फोट में मौत हो गई थी, जबकि एक की मौत मुकदमा जारी रहने के दौरान हुई।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी.वी. मराठे ने शनिवार को शेष आरोपियों को बरी कर दिया।

चार-पांच अप्रैल, 2006 की मध्य रात्रि को नांदेड़ शहर में लक्ष्मण राजकोंडवार के घर पर विस्फोट हुआ था, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे।

जांचकर्ताओं ने दावा किया कि राजकोंडवार के बेटे नरेश राजकोंडवार और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हिमांशु पानसे की कथित तौर पर बम बनाते समय मौत हो गई थी।

मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जांच की और बाद में इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। बचाव पक्ष के वकील नितिन रनवाल के अनुसार, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 49 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह घटना एक ‘बम विस्फोट’ थी।

भाषा

शफीक सुरेश

सुरेश



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *