पुणे, छह अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने मंगलवार को कहा कि वह इंद्रायणी नदी के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 29 बंगलों को ध्वस्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश को लागू करेगा।
स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता तानाजी गंभीरे ने ‘रिवर विला’ परियोजना के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि बंगलों का निर्माण ‘ब्लू लाइन’ क्षेत्र में किया गया है जो नदी के किनारे है और यहां विकास गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
एक जुलाई, 2024 को एनजीटी ने पीसीएमसी को इन अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने और बंगला मालिकों और अन्य संबंधित पक्षों से पर्यावरणीय क्षति मुआवजे के रूप में पांच करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया था।
पीसीएमसी के एक अधिकारी ने बताया, ‘हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद पीसीएमसी, एनजीटी के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगी।’
भाषा शुभम रंजन
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