दुष्कर्म मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद को उच्‍च न्‍यायालय से जमानत मिली |

Ankit
2 Min Read


लखनऊ, 11 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है।


हालांकि, पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (छल से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना) भी जोड़ दी है।

कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने पारित किया। आरोपी ने दलील दी कि उसे राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप में फंसाया गया है और मामले में चार साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

राकेश राठौर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्‍ता और पीड़िता ने दलील दी कि जांच के दौरान सांसद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें वह पीड़िता को शादी और अन्य बातों का आश्वासन दे रहे हैं, इस आधार पर मामले में धारा 69 भी जोड़ी गई है।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ सीतापुर के कोतवाली नगर में दुष्कर्म, धमकी और गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका 29 जनवरी को खारिज कर दी थी।

भाषा

सं, आनन्‍द, रवि कांत

रवि कांत



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *