नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम-उदय योजना के तहत शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में 400 से अधिक महिलाओं ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया। राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि शनिवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 10 शिविरों में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित कुल 432 आवेदनों में से 285 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया और 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए।
प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय), दिल्ली में 1,731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की एक योजना है।
ये अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियमन, 2019 के अनुसार दिए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति अधिकार प्रदान किए जाने से इन कॉलोनियों के निवासियों को बिना किसी बाधा के संपत्ति बेचने और खरीदने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि निवासी इन संपत्तियों के बदले बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अगर वे मौजूदा संरचनाओं में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे नक्शा भी पास करा सकते हैं।
भाषा जितेंद्र दिलीप
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