मुंबई, दो अप्रैल (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को धमकी भरे फोन करने और यह दावा करने के लिए एक व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा सुनाई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या के लिए पैसे की पेशकश कर रहा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना उचित नहीं है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने 2023 के मामले में 29 मार्च 2025 को दिए गए फैसले में बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी कामरान खान मानसिक रूप से अस्थिर है।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
अदालत ने खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(2) (वर्गों के बीच द्वेष, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया।
अदालत ने खान को दो साल कारावास की सजा के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नवंबर 2023 में मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी कि वह सरकारी जे जे अस्पताल को बम से उड़ा देगा।
मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने इसके बाद कहा, ‘‘मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम पांच करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मोदी को खत्म करने के लिए कहा है।’’
अदालत को बताया गया कि व्यक्ति ने यह भी बताया कि वैश्विक आतंकवादी घोषित दाऊद इब्राहिम के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए उसे एक करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे।
भाषा धीरज पवनेश
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