दक्षिण कोरिया की अदालत ने प्रधानमंत्री हान के खिलाफ महाभियोग को खारिज किया

Ankit
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सियोल, 24 मार्च (एपी) दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने देश के प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को सोमवार को खारिज कर दिया और देश के दूसरे नंबर के नेता को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया लेकिन राष्ट्रपति यून सूक येओल के खिलाफ महाभियोग पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है।


पिछले साल दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के कारण यून के खिलाफ ‘नेशनल असेंबली’ द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद हान कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। देश में मार्शल लॉ लागू किए जाने के कारण एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। विपक्षी सांसदों के साथ राजनीतिक संघर्ष के बाद सदन में दिसंबर के अंत में हान के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया।

संवैधानिक अदालत ने सोमवार को कहा कि उसने हान के खिलाफ महाभियोग को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन यून के खिलाफ महाभियोग पर अभी फैसला आना बाकी है।

अगर अदालत यून के खिलाफ महाभियोग को बरकरार रखती है तो दक्षिण कोरिया को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो यून को पद पर बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद की शक्तियां वापस मिल जाएंगी।

एपी सिम्मी

सिम्मी



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