वाशिंगटन, 21 फरवरी (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अदालत के आदेश के बावजूद विदेशी सहायता रोक रखी है और उसे विश्व भर में उसकी आर्थिक सहायता से संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए कम से कम अस्थायी रूप से आर्थिक सहायता जारी करनी चाहिए।
न्यायाधीश आमिर एच. अली ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ काम करने वाले गैर-लाभकारी समूहों के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों पर अदालत के आदेश की अवमानना का आरोप लगाने का अनुरोध किया था।
न्यायाधीश आमिर एच. अली ने कहा कि न्यायाधीश के आदेश के बावजूद यूएसएआईडी के उप सचिव पीट मारको तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों ने ‘‘धन पर पूरी तरह से रोक जारी रखी है।’’ मोरको की नियुक्त ट्रंप ने की है।
यूएसएआईडी के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि न्यायाधीश अली के आदेश के बाद भी विदेश मंत्रालय और यूएसएआईडी ने अभी तक धनराशि बहाल नहीं की है।
वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह विदेश मंत्रालय और यूएसएआईडी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन से कार्यक्रम ट्रंप प्रशासन के एजेंडे के अनुरूप हैं।
एपी
शोभना मनीषा
मनीषा