गाजियाबाद (उप्र), 25 फरवरी (भाषा) गाजियाबाद की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि यह घटना दो फरवरी 2016 को हुई थी। आरोपी की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई। उसने छह साल की बच्ची के घर में घुसकर उससे बलात्कार किया था। घटना के समय बच्ची के माता-पिता घर में नहीं थे। बच्ची ने घर पहुंचने पर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी को पकड़ लिया और लोनी बॉर्डर पुलिस को सौंप दिया।
उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2आई) (सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।
वत्स ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत सिंह यादव ने नीतीश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं. सलीम आशीष
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