गुरुग्राम (हरियाणा), सात अगस्त (भाषा) गुरुग्राम के जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को आईआईटी ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेक्टर 109 में स्थित चिनटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के टावर-जे के निवासियों को 15 दिन में अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। सोसाइटी के टावर-जे में फ्लैटों को ‘‘असुरक्षित’’ घोषित किया गया था।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यादव ने यह आदेश जारी किया।
पांच जनवरी को जारी आईआईटी-दिल्ली की ‘स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट’ में चिनटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर-जे को “निवास के लिए असुरक्षित” घोषित किया गया था, जिसके आधार पर जिलाधिकारी के आदेश के 15 दिन के अंदर टावर को खाली करके बिल्डर को सौंपना होगा।
टावर-जे सोसाइटी के उन छह टावरों में से एक है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित घोषित किया गया था। शेष पांच टावरों-डी, ई, एफ, जी और एच को जिलाधिकारी यादव द्वारा अप्रैल में जारी किए गए एक आदेश के बाद खाली कर दिया गया था।
भाषा जोहेब नेत्रपाल
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