गोपेश्वर, तीन सितंबर (भाषा) उत्तराखंड के चमोली जिले की नंदानगर तहसील में एक युवक द्वारा एक नाबालिग लड़की को कथित ‘अश्लील इशारे’ किए जाने को लेकर क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है ।
इस बीच, आरोपी युवक आरिफ खान को विशेष सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज धर्म सिंह के समक्ष पेश किया गया। चमोली के विशेष लोक अभियोजक राकेश मोहन पंत ने बताया कि आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और उसे पुरसारी जिला जेल में रखा जाएग ।
चमोली के उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार की शाम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नंदानगर तथा उसकी सीमा से 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है ।
निषेधाज्ञा के तहत धरना—प्रदर्शन पर रोक के साथ ही पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, हथियार और शस्त्रों के साथ आने—जाने तथा लोक शांति भंग करने से जुड़ी सामग्रियों के प्रेषण पर भी रोक लगा दी गयी है ।
आदेश में लोक शांति बनाए रखने के लिए सात तरह की रोक लगाई गयी हैं जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
जिले के नंदानगर क्षेत्र में नाई की दुकान चलाने वाले आरिफ खान के पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को कथित रूप से ‘अश्लील इशारे’ करने की बात पता चलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। ये लोग एक सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना—प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने आरोपी की दुकान में तोड़-फोड़ की कोशिश भी की । पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया लेकिन नाईं और लड़की के अलग—अलग समुदायों से संबंधित होने के कारण मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है ।
आरोपी युवक को पुलिस रविवार रात उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि उसे क्षेत्र से भगाने में मदद करने वाले तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ।
भाषा सं दीप्ति
मनीषा नरेश
नरेश