गुवाहाटी, 12 जनवरी (भाषा) गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम में कुछ इलाकों को छोड़कर पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।
नौ याचिकाओं में जिन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई है, उसके अलावा सभी जगहों पर चुनाव कराए जा सकेंगे। न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अब पंचायत चुनाव 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद ही मार्च के अंत या अप्रैल के मध्य में कराए जा सकेंगे।
अदालत का यह आदेश राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा अंतरिम अर्जी दायर करने के बाद पारित किया गया, जिसमें राज्य के बाकी हिस्सों में पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने की अनुमति का अनुरोध किया गया था।
मुख्य रूप से पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए के तालुकदार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नौ याचिकाओं में उल्लिखित क्षेत्र कई जिलों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें श्रीभूमि, हैलाकांडी, कछार और मोरीगांव शामिल हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘परिसीमन प्रक्रिया में एक जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। इसलिए इस आदेश के साथ, प्रभावी रूप से, इन जिलों में पंचायत चुनाव अधिसूचित नहीं किए जा सकते हैं।’’
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