नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बंद हो चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल से कर्ज में डूबी इस कंपनी के परिसमापन पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने मंगलवार को कंपनी के निलंबित प्रबंधन को नोटिस जारी किया और मामले को अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
एनसीएलटी का यह आदेश गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर की तरफ से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 33 (1) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है। निर्धारित समयसीमा में उचित खरीदार खोज पाने में कर्जदाताओं के नाकाम रहने के आधार पर इस आवेदन में गो फर्स्ट के परिसमापन का अनुरोध किया गया था।
आवेदन पर सुनवाई के दौरान गो फर्स्ट के वकील ने एनसीएलटी को सूचित किया कि ऋणदाताओं की समिति ने कंपनी के परिसमापन का बहुमत से निर्णय लिया है।
एनसीएलटी ने बंद हो चुकी एयरलाइन की दिवाला प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जून में 60 दिन का विस्तार दिया था। कर्ज समाधान प्रक्रिया पूरा करने के लिए गो फर्स्ट को दिया गया यह चौथा विस्तार था।
एनसीएलटी ने 10 मई, 2023 को गो फर्स्ट की दिवाला याचिका स्वीकार कर ली थी। एयरलाइन ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए तीन मई को उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया था।
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