मुंबई, 12 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई के दहिसर इलाके में स्थित कोविड-19 जंबो सेंटर के पूर्व डीन डॉ. किशोर बिसुरे को बुधवार को जमानत दे दी।
बिसुरे को महामारी के दौरान कथित अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में गिरफ्तार किया था।
बिसुरे के खिलाफ आरोप है कि मुंबई नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा के तत्कालीन डीन के रूप में उन्होंने महामारी के दौरान कोविड-19 रोगियों के उपचार केंद्र में फर्जी उपस्थिति पत्रक तैयार करने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की थीं।
न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि बिसुरे को 19 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।
अदालत ने कहा कि मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और मामले में आरोप भी अभी तय नहीं किए गए हैं।
उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ चिकित्सक को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को मामले में 82 गवाहों से जिरह करनी है, जिससे ‘निकट भविष्य में मुकदमे का निष्कर्ष निकालना असंभव है।’
भाषा
नोमान पारुल
पारुल