माले, 16 अप्रैल (एपी) मालदीव ने गाजा में युद्ध के कारण इजराइली पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश से रोकने के लिए अपने आव्रजन कानून में बदलाव किया है।
राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, संशोधन को सोमवार को संसद द्वारा पारित किया गया और मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इसे मंजूरी दी।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून दोहरी नागरिकता वाले उन लोगों पर लागू होगा या नहीं जिनके पास इजराइल और किसी अन्य देश का पासपोर्ट है।
मंत्रिमंडल ने आव्रजन कानून में बदलाव का निर्णय लगभग एक वर्ष पहले लिया था, लेकिन सरकार ने इस सप्ताह इसे औपचारिक रूप दिया।
बयान में कहा गया, ‘‘यह बदलाव फलस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और नरसंहार कृत्यों के जवाब में सरकार के दृढ़ रुख को दर्शाता है।’’
मालदीव मुख्य रूप से सुन्नी बहुल मुस्लिम राष्ट्र है जहां अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार और पालन करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
आव्रजन के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में इजराइली पासपोर्ट वाले 59 लोग मालदीव पहुंचे।
एपी आशीष नरेश
नरेश