गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार के मामले में अजित पवार व बावनकुले ने कार्रवाई का वादा किया

Ankit
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मुंबई/पुणे, चार अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान न किए जाने पर अस्पताल में भर्ती न किए जाने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।


पवार ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने कहा कि जिला सिविल सर्जन को इस घटना के संबंध में दो दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

यह कथित घटना दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 28 मार्च को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अमित गोरखे के निजी सहायक की पत्नी तनीषा भिसे की दूसरे अस्पताल में जुड़वां लड़कियों को जन्म देने के बाद मौत हो गई थी।

पुणे जिले के संरक्षक मंत्री पवार ने एक बयान में कहा, ‘‘विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति द्वारा घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने जिलाधिकारी से बात की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच में तेजी लाई जाए और यह पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से की जाए।

उन्होंने बताया कि अस्पताल ने इस घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज करवा दिया है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

पवार ने कहा, ‘‘सरकार इस घटना से आक्रोशित लोगों की भावनाओं को समझती है और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। नागरिकों को संयम बरतना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए।’’

मंत्री और भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘बहुत बड़ी गलती हुई है और ऐसी गलती किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं है। राज्य सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह बात तो छोड़ ही दीजिए कि मरीज किसी राजनीतिक नेता के पीए से संबंधित था या मुझसे, किसी भी गरीब मरीज को इलाज से वंचित करना अस्वीकार्य है। उचित जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।’’

बावनकुले ने कहा, ‘‘अस्पताल को राज्य सरकार से कई सुविधाएं मिली हैं। हाल ही में इसे पार्किंग की जगह आवंटित की गई है। सरकार अस्पतालों का समर्थन करती है, लेकिन अगर चिकित्सक या कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि संबंधित चिकित्सक या अस्पताल के खिलाफ पहले की कोई शिकायत होगी तो इसकी भी जांच की जाएगी।

इस बीच, पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि उन्होंने जिला सिविल सर्जन को एक रिपोर्ट तैयार करके दो दिन में सौंपने का निर्देश दिया है और इसके ही आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डूडी ने कहा, ‘‘सिविल सर्जन को परिवार और अस्पताल का पक्ष जानने के लिए कहा गया है ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अन्य मरीजों से भी बात की जाएगी ताकि अस्पताल के समग्र कामकाज का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट दो दिन में प्रस्तुत की जानी चाहिए।’’

भाषा प्रीति संतोष

संतोष



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