मुंबई, एक मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक सत्र अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की उस याचिका पर अपना फैसला 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें उन्होंने 1995 के धोखाधड़ी के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की मांग की है।
इससे पहले, एक स्थानीय अदालत ने मंत्री और उनके भाई को सरकारी कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का दोषी पाया था।
शनिवार को एक महिला हस्तक्षेपकर्ता ने अदालत से कहा कि वह इस मामले में अपने आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती देना चाहती है और अपील अवधि – वह समयसीमा जिसके भीतर अपील दायर की जा सकती है – समाप्त होने तक का समय चाहती है।
जिला न्यायाधीश-1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक) एन वी जीवने ने महिला की याचिका पर विचार किया और कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (विधायकों की अयोग्यता) के प्रावधान कोकाटे पर लागू होते हैं, क्योंकि वह वर्तमान में मंत्री हैं।
भाषा सुभाष नेत्रपाल
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