नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिव्यांगता कार्ड के दुरुपयोग की खबरों के बीच, केंद्र ने नए मसौदा नियमों में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों के लिए सफेद रंग के विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र का प्रस्ताव दिया है।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने की सुविधा बढ़ाने तथा इसे और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आवेदन और (कार्ड) जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
प्रमुख परिवर्तनों में नियम 17 और 18 में संशोधन शामिल हैं, जो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड के आवेदन और जारी करने से संबंधित हैं।
प्रस्तावित संशोधनों में दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर तीन प्रकार के यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत किए गए हैं: सफेद बैंड कार्ड (40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता), पीला बैंड कार्ड (40 प्रतिशत से ज्यादा लेकिन 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता), और नीला बैंड कार्ड (80 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता)।
दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने कहा कि रंग-कोड वाले कार्ड तो मौजूद हैं, लेकिन पहले 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र और कार्ड जारी नहीं किए जाते थे।
सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “दिव्यांगता के स्तर के आधार पर पीले और नीले रंग के कार्ड तो होते थे, लेकिन 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता को दर्शाने वाले सफेद कार्ड पहले नहीं देखे गए थे।”
प्रस्तावित संशोधित नियम 17 के तहत, दिव्यांगजन यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। आवेदन में पहचान का प्रमाण, हाल ही में ली गई तस्वीर जो छह महीने से अधिक पुरानी न हो, निवास का प्रमाण और आवेदक का आधार नंबर या नामांकन संख्या शामिल होनी चाहिए।
भाषा प्रशांत पवनेश
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