केंद्रीय गृह राज्य मंत्री |

Ankit
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जयपुर, 26 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार आदर्श कारागार अधिनियम-2023 लायी है जो कैदियों के सुधार व पुनर्वास पर केंद्रित है।


उन्होंने कहा, आवश्यकता है कि कैदियों को इनकी योग्यता के आधार पर कौशल प्रदान किया जाए ताकि वे रिहाई के बाद रोजगार पाने में सफल हों।

कुमार यहां आयोजित ‘जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम 1894 को बदलकर नया कारागार अधिनियम लाया गया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में जेल प्रशासन में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। महिलाएं वॉर्डन, जेलर, संतरी के रूप में भी काम कर रही हैं और जेलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।’’

उन्होंने कहा कि जेल बजट का उचित अनुपात जेलों के भीतर कौशल विकास गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय राज्य कौशल विकास निगमों और उद्योगों का साथ भी लाभकारी हो सकता है।

भाषा कुंज पृथ्वी शफीक

शफीक



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