कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से गुजरात उच्च न्यायालय का इनकार |

Ankit
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अहमदाबाद, 17 जनवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर उत्तेजक गीत के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए इस महीने की शुरुआत में जामनगर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।


न्यायमूर्ति संदीप भट्ट ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति भट्ट ने फैसले में कहा, ‘चूंकि जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है, इसलिए मुझे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिये याचिका खारिज की जाती है।

तीन जनवरी को, जामनगर शहर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में कथित रूप से उत्तेजक गीत के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए प्रतापगढ़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

‘एक्स’ पर प्रतापगढ़ी द्वारा अपलोड की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप में जब वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूल बरसाए जा रहे थे और एक गीत बज रहा था, जिसके बोल प्राथमिकी के अनुसार उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे।

भाषा

जोहेब देवेंद्र

देवेंद्र



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