ओबेरॉय वसीयत विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय का शेयर हस्तांतरण पर रोक का आदेश

Ankit
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नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) होटल उद्यमी पीआरएस ओबेरॉय की वसीयत में विरासत को लेकर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओबेरॉय होटल समूह की प्रमुख कंपनी ईआईएच लिमिटेड और इसकी मूल कंपनियों को कोई भी शेयर हस्तांतरण करने से रोक दिया है।


उच्च न्यायालय ने दिवंगत उद्यमी की पुत्री एनेस्तेसिया ओबेरॉय और उनकी मां मिर्जाना जोजिक ओबेरॉय की तरफ से एनेस्तेसिया के भाई विक्रमजीत सिंह ओबेरॉय, बहन नताशा देवी ओबेरॉय, चचेरे भाई अर्जुन सिंह ओबेरॉय और अन्य के खिलाफ दायर मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया है।

अदालत ने वसीयत के अनुरूप एनेस्तेसिया और उनकी मां की तरफ से दिल्ली के कपासहेड़ा में एक पारिवारिक घर पर कब्जे को भी संरक्षण दिया।

मां-बेटी ने दावा किया है कि पीआरएस ओबेरॉय की 25 अक्टूबर, 2021 को तैयार वसीयत के निष्पादन में विक्रमजीत और अर्जुन बाधा डाल रहे हैं। इस वसीयत में पीआरएस ओबेरॉय के शेयरों को दो बेटियों – नताशा और एनेस्तेसिया के बीच बांटा जाना था।

इस मामले में विक्रमजीत और अर्जुन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मौजूदा वसीयत को ‘गंभीर चुनौती’ दी गई है, जबकि 1992 की एक और वसीयत के अस्तित्व का हवाला दिया गया है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया एक बढ़िया मामला बनता है और यदि शेयर एवं संपत्ति के विषय को अलग कर दिया जाता है तो उन्हें ‘गंभीर अपूरणीय क्षति’ होगी।

ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वी राज सिंह ओबेरॉय का 94 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर, 2023 को निधन हो गया था।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय



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