एनजीटी ने हरिद्वार में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र के संचालन पर नोटिस जारी किया

Ankit
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नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार में गंगा नदी के पास एक अवैध औद्योगिक संयंत्र संचालित किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड के प्राधिकारों से जवाब मांगा है।


एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने हरिद्वार के कनखल में गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में एक हॉट-मिक्स प्लांट स्थापित किया है।

दो जनवरी के आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर किया, जिसके अनुसार गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह नदी के डूब क्षेत्र में आता है।

पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

इस मामले में प्रतिवादी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य का सिंचाई विभाग, इरकॉन इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा संबंधित जिलाधिकारी हैं। मामले पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप



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