उत्तराखंड में बिना अनुमति सरंक्षित प्रजाति ‘खैर’ के पेड़ काटने पर मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा

Ankit
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ऋषिकेश, 10 जनवरी (भाषा) उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल के विरुद्ध बिना अनुमति संरक्षित प्रजाति ‘खैर’ के दो पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।


शिवालिक रेंज के वन संरक्षक राजीव धीमान ने बताया कि पीयूष अग्रवाल के विरुद्ध लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढ़ांग रेंज में ‘खैर’ के पेड़ काटने के मामले में वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

बताया जा रहा है कि पीयूष ने अपनी निजी संपत्ति को विकसित करने के लिए दो दर्जन से अधिक पेड़ काटने की अनुमति ली थी, लेकिन इनके साथ ही संरक्षित प्रजाति ‘खैर’ के भी दो पेड़ काट दिए गए।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा।

प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से विधायक हैं और पुष्कर सिंह धामी सरकार में वित्त मंत्री हैं।

भाषा दिप्ति धीरज

धीरज

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