नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय मूल के स्वीडिश शिक्षाविद् अशोक स्वैन का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द करने के केंद्र के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, ’30 जुलाई 2023 का आदेश रद्द किया जाता है। अधिकारी नये सिरे से कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं।’
अदालत का यह फैसला स्वैन की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने 30 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।
स्वैन ने तर्क दिया था कि भारत में रह रहीं उनकी 78 वर्षीय मां की तबीयत खराब है तथा वह एकमात्र पुत्र हैं और पिछले तीन वर्षों से भारत नहीं आ पाए।
याचिका में कहा गया था कि 30 जुलाई 2023 का आदेश एक तर्कसंगत आदेश नहीं है क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड को रद्द करने को उचित ठहराने वाली सामग्री का खुलासा नहीं किया गया।
भाषा
शुभम पवनेश
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