वाशिंगटन, 14 मार्च (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह कानूनी सुनवाई जारी रहने तक जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दे।
उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को दायर आवेदनों में प्रशासन ने न्यायाधीशों से मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के जिला न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को सीमित करने का अनुरोध किया। जिला न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के तुरंत बाद हस्ताक्षरित आदेश पर रोक लगा दी थी।
इस आदेश को फिलहाल पूरे देश में रोक दिया गया है और तीन संघीय अपील अदालतों ने प्रशासन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
यह आदेश 19 फरवरी के बाद जन्मे उन बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करेगा जिनके माता-पिता अवैध रूप से देश में हैं। यह अमेरिकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों के लिए नागरिकता को मान्यता देने वाले किसी भी दस्तावेज को जारी करने या किसी भी राज्य के दस्तावेज़ को स्वीकार करने से भी रोकता है।
कई राज्यों के साथ ही कई व्यक्तियों और समूहों ने कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के वादे का उल्लंघन करता है।
न्याय विभाग का तर्क है कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों के पास अपने निर्णयों को राष्ट्रव्यापी प्रभाव देने की शक्ति का अभाव है।
एपी यासिर प्रशांत
प्रशांत