नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की 2021 की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को बंद कर दिया, क्योंकि उसने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ दिया कि क्या राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत द्वारा पहले जारी दिशानिर्देश दिल्ली के पुलिस आयुक्त के चयन पर लागू होंगे।
पीठ ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गईं तो वह इसका न्यायिक संज्ञान लेगी।
पीठ ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इसका संज्ञान लेंगे। अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो इससे कई अधिकारियों के लिए अनावश्यक रूप से समस्याएं पैदा होंगी।’
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश