आरोपी फहीम खान ने जमानत याचिका दायर की |

Ankit
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नागपुर (महाराष्ट्र), 21 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इस सप्ताह की शुरुआत में भड़की हिंसा से जुड़े मामलों के ‘मुख्य’ आरोपी फहीम खान ने जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की है।


खान ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के दो दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। शुक्रवार को खान की रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने कहा कि वह बाद में खान की हिरासत की मांग करेगी।

खान के वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि उनके मुवक्किल ने नागपुर जिला सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि इस पर 24 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।

खान ने जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 17 मार्च को भीड़ को उत्पात मचाने के लिए उकसाया था।

छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पवित्र आयत लिखी चादर जलाए जाने की अफवाहों के बीच हिंसक भीड़ ने सोमवार शाम नागपुर के कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था।

भाषा शफीक पारुल

पारुल



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