आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी से आवेदन ‘प्रवाह’ मंच के जरिये लेगा

Ankit
2 Min Read


मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी सभी विनियमित इकाइयों को एक मई, 2025 से नियामकीय मंजूरी, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए ‘प्रवाह’ मंच का उपयोग करने को कहा।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बयान में कहा कि वह सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और समय पर कार्य पूरा करने के लिए नियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यों को डिजिटल रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरबीआई ने पारदर्शी तरीके से सेवाओं की निर्बाध, सुरक्षित और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय मंजूरी, लाइसेंस और अनुमोदन को लेकर ऑनलाइन आवेदन सुव्यवस्थित करने के लिए 28 मई, 2024 को ‘प्रवाह’ (नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच) पोर्टल पेश किया था।

आरबीआई ने कहा, ‘‘एक मई, 2025 से उसके दायरे में आने वाले संस्थानों (आरई) सहित सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस पोर्टल पर पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके रिजर्व बैंक को नियामकीय प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रवाह का उपयोग करें।’’

इसमें कहा गया है कि जिन आवेदनों के लिए विशिष्ट फॉर्म उपलब्ध नहीं है, उसके लिए सामान्य उद्देश्य वाले फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

भाषा रमण प्रेम

प्रेम



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *