कोलकाता, 17 सितंबर (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में मंगलवार को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि चूंकि घोष और मंडल सीबीआई अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
एजेंसी ने कहा कि उसके जांचकर्ताओं को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में सामूहिक बलात्कार का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है।
सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि उसके अधिकारियों को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार या उसकी हत्या में घोष और मंडल की सीधे तौर पर कोई संलिप्तता है।
महिला चिकित्सक का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था।
केंद्रीय एजेंसी के वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने उस दिन कई बार एक-दूसरे से बात की थी, जिस दिन डॉक्टर का शव बरामद किया गया था।
अदालत को बताया गया कि घोष और मंडल, दोनों के फोन कॉल के ब्योरे से सीबीआई को पता चला कि उन्होंने उस दिन कुछ खास नंबरों पर कई फोन किए थे और जांचकर्ताओं को इस बारे में पता लगाने की जरूरत है।
इसके बाद, अदालत ने दोनों की रिमांड अवधि तीन दिन के लिए, अर्थात् 20 सितंबर तक बढ़ा दी।
सीबीआई ने घोष और मंडल को बलात्कार और हत्या मामले में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था। घोष को इससे पहले भी सीबीआई ने 2 सितंबर को आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। उसके तीन साथियों को भी केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है।
बलात्कार-हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिससे अब सीबीआई पूछताछ कर रही है।
भाषा सुभाष माधव
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