रामपुर (उप्र), 20 मार्च (भाषा) रामपुर की एक विशेष अदालत ने शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे सहित उनके परिवार के तीन सदस्यों को बृहस्पतिवार को नियमित जमानत दे दी।
आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निकहत अखलाक पहले अंतरिम (अस्थायी) जमानत पर थे। वे अपनी नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए।
आजम खान के परिवार के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक आज अदालत में पेश हुए और उन्हें नियमित जमानत दे दी गई।’
अदालत के फैसले के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
शर्मा ने मामले के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई लोग आरोपी हैं लेकिन अदालत ने केवल तीन लोगों को ही जमानत दी है।
वर्ष 2017 से लेकर अब तक आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ अतिक्रमण से लेकर चोरी तक के करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं। परिवार के सभी सदस्य कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं। वहीं, आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
भाषा सं सलीम अमित
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