ठाणे, नौ मार्च (भाषा) मुंबई के बाहरी इलाके मीरा भायंदर में अवैध होर्डिंग को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका के कड़ी आपत्ति जताने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने अनधिकृत बैनरों के संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
न्यायमूर्ति ओका ने शनिवार को अवैध होर्डिंग की संस्कृति पर नाराजगी जताई और कहा कि बंबई उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है कि इन्हें लगाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।
न्यायमूर्ति ओका ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर में मजिस्ट्रेट अदालत के एक भवन के उद्घाटन के अवसर पर अवैध होर्डिंग को लेकर नाराजगी जताई थी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था कि शुरू में उन्हें ये बैनर देखकर खुशी हुई, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये बैनर अवैध हैं।
उन्होंने कहा था, ‘‘बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बैनर या होर्डिंग नहीं लगाया जाना चाहिए लेकिन इनमें से किसी भी होर्डिंग पर अनिवार्य अनुमति संख्या नहीं थी यानी वे अवैध थे।’’
उन्होंने कहा था कि स्थानीय नगर निकाय को ऐसे बैनर हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति ओका के आपत्ति जताने के कुछ घंटों बाद काशीगांव पुलिस ने अदालत भवन के उद्घाटन से संबंधित अवैध होर्डिंग लगाने के लिए निनावे पर मामला दर्ज किया।
अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
भाषा संतोष संतोष नरेश
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