अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम अधिसूचित किया गया, 30 सितंबर से लागू होंगे प्रावधान

Ankit
1 Min Read


नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को एक कानून अधिसूचित किया जिसमें अदालतों में काम करने वाले दलालों (टाउट) को दंडित करने का प्रावधान है।


अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान लागू होने की तिथि 30 सितंबर तय की है।

वर्ष 2023 के अंत में संसद द्वारा पारित यह कानून दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का प्रावधान करता है।

लेकिन साथ ही ऐसी किसी भी सूची में किसी का नाम तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे बेगुनाही साबित करने का मौका न दिया जाए।

भाषा संतोष वैभव

वैभव



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *