नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का अपना मुकदमा फिर से दायर करने को कहा।
इससे पहले अदालत ने उन्हें न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया था।
दीक्षित की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव से न्यायालय शुल्क की व्यवस्था करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह ‘काफी बड़ी राशि’ है।
न्यायाधीश ने कहा कि पिछली बार भी सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, ताकि वह अपने 10 करोड़ रुपये के दावे के लिए न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए कदम उठा सकें और इस स्तर पर मुकदमा खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप नया मुकदमा दायर करें। मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता।’’
न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘विवाद की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय को लगता है कि जब तक वादी न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं करता, तब तक न्यायालय आगे नहीं बढ़ पाएगा और अदालत न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के बाद मुकदमा फिर से दायर करने की स्वतंत्रता देती है।’’
दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले दीक्षित ने जनवरी में मुकदमा दायर कर आप नेताओं से उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक बयानों के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था।
चुनाव से पहले आयोजित एक प्रेस वार्ता में आप नेताओं ने दीक्षित पर चुनाव में आप को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था।
दीक्षित ने दावा किया कि आरोप बेबुनियाद हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।
यहां की एक निचली अदालत ने पहले शिकायत पर दोनों को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेताओं ने “जानबूझकर” दीक्षित की साख को नुकसान पहुंचाया।
भाषा वैभव माधव
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