अदालत ने शौचालय ढहाने के मामले में पूर्व सरपंच समेत चार लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया

Ankit
2 Min Read


मेहसाणा, 15 फरवरी (भाषा) गुजरात की एक अदालत ने मेहसाणा जिले में एक व्यक्ति के घर के शौचालय और स्नान घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने के आरोप में शनिवार को तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी, पूर्व सरपंच और दो अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।


आरोपियों ने ब्राह्मणवाड़ा गांव में निर्माण को यह दावा करते हुए ढहा दिया था कि शिकायतकर्ता ने पंचायत की जमीन पर निर्माण किया है। चाणस्मा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरखान पठान ने चार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए आपराधिक जांच की अनुमति दी।

शिकायतकर्ता बाबूभाई चौधरी ने अवैध तोड़फोड़ के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे इससे वित्तीय नुकसान हुआ है।

उसने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, फरवरी 2023 में बिना किसी नोटिस के उसके घर पर तोड़फोड़ की गई जबकि इससे संबंधित मामला गुजरात उच्च न्यायालय में पहले से लंबित है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक लोक सेवक द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, आपराधिक अनाधिकार प्रवेश और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

भाषा संतोष रंजन

रंजन



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *