अदालत ने वृंदावन में रूसी दंपति की संपत्ति कुर्क करने के आदेश को सही ठहराया

Ankit
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मथुरा (उप्र), चार दिसंबर(भाषा) यहां की एक अदालत ने वृंदावन में एक रूसी दंपति द्वारा कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय से बनाई गई करीब 30 करोड़ रुपये की इमारत को कुर्क करने के आदेश को सही ठहराया और संपत्ति को अवमुक्त करने की दंपति की याचिका खारिज कर दी। कुर्की का आदेश तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने 2023 में जारी किया था।


विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि रूसी दंपति नतालिया क्रिवोनोसोवा उर्फ निष्ठा रानी देवीदासी और उनके पति योरोस्लोव रोमानेव उर्फ श्यामसुन्दर चरण दास मूलत: पर्यटक वीजा पर वृंदावन आए थे और कृष्ण भक्ति करने लगे।

उन्होंने बताया कि पति-पत्नी ने ट्रस्ट बना कर वृंदावन में एक सात मंजिला इमारत बना ली।

गौतम ने बताया कि इस इमारत में उन्होंने कुल 43 फ्लैटों का निर्माण किया। फिर पहले, उन्होंने लोगों को किराए रखना शुरू किया और बाद में अवैध रूप से उन फ्लैट की बिक्री भी करने लगे। यह सब कुछ एक धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर हो रहा था।

उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायत पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने पुलिस उपाधीक्षक (सदर) से आरोपों की जांच कराई।

उन्होंने बताया कि जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दंपति के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए 2022 में वृंदावन पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

गौतम ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने 30 जून 2023 को उनके प्रत्यावेदन को खारिज करते हुए मामले को सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) की अदालत में भेज दिया और दंपति के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 भाग (1) के तहत ‘रशियन बिल्डिंग’ के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत को कुर्क करने का आदेश जारी किया।

गौतम ने बताया कि इस आदेश को आरोपी दंपति ने चुनौती दी जिस पर न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।

यह संपत्ति रमणरेती क्षेत्र स्थित वाराह घाट बांगर में 1412.72 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाई गई है और इसकी कीमत 29 करोड़ 22 लाख रुपये आंकी गई है।

भाषा सं राजेंद्र धीरज

धीरज



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