मुंबई, 14 अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से उसके पासपोर्ट के निलंबन से संबंधित रिकॉर्ड मांगे थे।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करोड़ों डॉलर के घोटाले के आरोपी चोकसी ने दावा किया है कि वह भारत नहीं लौट सकता, क्योंकि ‘भारत की सुरक्षा को खतरा’ के आधार पर उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है।
हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों के विशेष न्यायाधीश एस एम मेंजोगे ने प्रासंगिक जांच फाइलों की प्रतियां मांगने की उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया, ताकि यह तय किया जा सके कि चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से दाखिल चोकसी के आवेदन में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और ‘‘मामले में निष्पक्ष निर्णय के लिए’’ इन दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
भाषा वैभव अविनाश
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