नासिक, एक मार्च (भाषा) ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान 2022 में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में नासिक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निर्देश दिया कि वह जमानत प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
नासिक निवासी देवेंद्र भुटाडा ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 500 और 504 के तहत गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। याचिका में भुटाडा ने दावा किया कि सावरकर के बारे में गांधी की कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
सुनवाई के दौरान 10वें संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन और नासिक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आरसी नरवाडिया ने शनिवार को कहा कि गांधी को जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
गांधी के अधिवक्ता जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर कांग्रेस नेता को उपस्थिति से स्थायी छूट दिए जाने का आग्रह किया और जब भी आवश्यक हो, उन्हें ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दिए जाने की भी छूट मांगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पिंगले ने बताया कि गांधी की स्थायी छूट की अर्जी पर सुनवाई नौ मई को होगी।
भाषा यासिर नेत्रपाल
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