अदालत ने चालक संजय मोरे की जमानत याचिका खारिज की |

Ankit
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मुंबई, 10 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने कुर्ला ईस्ट में नौ दिसंबर को हुई बेस्ट बस दुर्घटना के मामले में चालक को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे।


बृह्नमुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) की एक इलेक्ट्रिक बस ने नौ दिसंबर को देर रात एसजी बर्वे रोड पर कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बस चालक संजय मोरे को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एम. पठाडे ने मोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

वकील समाधान सुलाने के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मोरे ने दावा किया था कि दुर्घटना बस में यांत्रिक खराबी का परिणाम थी और उन्हें अनुचित तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पठाडे ने मोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी।

भाषा

शफीक पवनेश

पवनेश



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