मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) एक अदालत ने यहां चार माह पहले बस से कुचलकर नौ लोगों की मौत और 42 लोगों के घायल होने के मामले में आरोपी बेस्ट बस चालक को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने उसकी नवीनतम जमानत याचिका खारिज की।
नगर निकाय के बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम द्वारा संचालित बस के चालक ने 10 दिसंबर की रात करीब 9.30 बजे कुर्ला (पश्चिम) में एस जी बर्वे मार्ग पर वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था और कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी थी।
घटना के बाद चालक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।
चालक ने पुलिस द्वारा जांच पूरी होने करने और नया आरोपपत्र दाखिल करने का हवाला देते हुए नवीनतम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
भाषा धीरज पवनेश
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