अदालत ने आरोपी को जमानत दी |

Ankit
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मुंबई, दो जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी जिसे अपनी प्रेमिका एवं एअर इंडिया की पायलट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी व्यक्ति को जमानत प्रदान करने हुए कहा कि पीड़िता ने अपने तनावपूर्ण संबंधों और आरोपी के कृत्यों के बारे में अपने परिवार के सदस्य या किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की थी।


पच्चीस वर्षीय पायलट सृष्टि तुली 25 नवंबर की सुबह मृत पाई गई थीं। वह मुंबई के मरोल इलाके में किराये के एक फ्लैट में रहती थीं। एक दिन बाद पुलिस ने उनके प्रेमी आदित्य पंडित (27) को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) टी टी अग्लावे ने 27 दिसंबर को आरोपी को जमानत दे दी। बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराए गए विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में याचिकाकर्ता और सृष्टि तुली के बीच तनावपूर्ण संबंधों के तीन उदाहरण बताए गए हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, सृष्टि तुली ने याचिकाकर्ता के कृत्यों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों या किसी अन्य अधिकारी से शिकायत नहीं की थी।’’

पंडित के खिलाफ शिकायत पीड़िता के एक रिश्तेदार ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, घटना से पहले पांच-छह दिन तक आरोपी और पीड़िता एक ही कमरे में रह रहे थे। शिकायत के अनुसार, हालांकि, घटना वाले दिन आरोपी अपराह्न करीब एक बजे दिल्ली के लिए निकल गया।

आरोप लगाया गया है कि दोनों के बीच खाने की पसंद को लेकर विवाद हुआ था क्योंकि तुली मांसाहारी थी और आरोपी शाकाहारी था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या की होगी।

हालांकि, पंडित के वकील अनिकेत निकम ने दलील दी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पंडित को जमानत दे दी।

भाषा अमित नेत्रपाल

नेत्रपाल



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