अदालत ने अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले के आरोपी को दी अग्रिम जमानत |

Ankit
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बेंगलुरु, 31 जनवरी (भाषा) बेंगलुरु की एक दीवानी अदालत ने पत्नी एवं ससुरालवालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर चुके अतुल सुभाष की पत्नी के एक चाचा को अग्रिम जमानत दे दी है।


मामले के चौथे आरोपी सुशील सिंघानिया को पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी थी।

अतुल सुभाष नौ दिसंबर, 2024 को बेंगलुरु में अपने आवास पर फांसी पर लटके हुए मिले थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुभाष का अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ तलाक और बच्चे की अभिरक्षा को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। दोनों ने 2019 में शादी की थी।

दोनों पति-पत्नी तीन सालों से एक-दूसरे से अलग रहे थे। इस दंपति का चार साल का बेटा है।

अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए 81 मिनट के वीडियो में और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में सुभाष ने आरोप लगाया कि उसके ससुरालवालों ने तलाक की कार्यवाही के तहत तीन करोड़ रुपये की मांग की थी।

सुभाष की मौत के बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और उनके भाई अनुराग सिंघानिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें जनवरी 2025 में बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दी थी।

भाषा राजकुमार पवनेश

पवनेश



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