अंडमान की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रिटेन के नागरिक की जमानत याचिका खारिज की

Ankit
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पोर्ट ब्लेयर, 21 मार्च (भाषा) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक अदालत ने बेंगलुरु की एक महिला पर्यटक का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तार किए गए ब्रिटेन के एक नागरिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


अधिकारियों ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। उसे उक्त मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने अब पोर्ट ब्लेयर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया है, हालांकि सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, बेंगलुरु की महिला ने छह मार्च को इस संबंध में ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कराई थी और आरोपी को बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसकी हिरासत की अवधि 20 मार्च को समाप्त हो गई थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ा दी गई है।

इस बीच, कोलकाता स्थित ब्रिटिश उप उच्चायोग ने ‘पीटीआई-भाषा’ को ईमेल के माध्यम से बताया, ‘‘हम भारत में हिरासत में लिए गए ब्रिटेन के नागरिक की मदद कर रहे हैं और वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘हम इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते या स्पष्ट नहीं कर सकते…।’’

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस ने 30 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ब्रिटेन के नागरिक को सात मार्च को गिरफ्तार किया था।

भाषा प्रीति दिलीप

दिलीप



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